मुरली मनोहर पाण्डेय
मऊ। जनपद के थाना घोसी क्षेत्रार्न्तगत 15 नवम्बर को मधुबन मोड़ के पास मोटरसाइकिल से हुयी टक्कर को लेकर चाकू से हमला कर लोक व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वाले अभियुक्त शोएब खान के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा एनएसए की कार्यवाही की गई। अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक इलामारन जी द्वारा 18 नवम्बर को अभियुक्त शोएब खान पुत्र असलम खान निवासी बैसवाड़ा थाना घोसी जनपद मऊ को राष्ट्रीय सुरक्षा अधि0-1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अर्न्तगत निरुद्ध किये जाने की प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र द्वारा 19 नवम्बर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम1980 की धारा 3 की उपधारा (3) के अर्न्तगत उक्त शोएब खान को तीन माह के लिये निरुद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि15 नवम्बर को शाम करीब 06:30 बजे सुक्खु राजभर पुत्र बालकरन उम्र करीब 30 वर्ष निवासी भरौटी थाना घोसी जनपद मोटरसाइकिल साईकिल से जा रहा था कि मधुबन मोड़ घोसी के पास शोएब खान पुत्र असलम निवासी बैसवाडा थाना घोसी जनपद मऊ के द्वारा उक्त सुक्खू के मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी गयी, बाइक के आपस में हल्की टक्कर हो जाने को लेकर विवाद हो गया जिससे शोएब उपरोक्त द्वारा अपने अज्ञात साथियों के साथ सुक्खु राजभर को धारदार वस्तु से गर्दन पर वार कर दिया जिससे सुक्खु राजभर घायल हो गये जिसको स्थानीय लोगों द्वारा सीएचसी ले जाया गया तथा थाना घोसी पुलिस भी सीएचसी पहुंच गयी। इस दौरान आक्रोशित भीड़ अस्पताल सीएचसी घोसी पर आ गये और आपस में कहासुनी करते हुये विवाद करने लगे देखते ही देखते मारपीट व पथराव शुरू हो गया और अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, पुलिस द्वारा उक्त भीड़ को हिकमातमली से हटाया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को भी चोटें आयी, तत्पश्चात घायल सुक्खू कोे सीएचसी से जिला अस्पताल मऊ रेफर किया गया और जिला अस्पताल से ट्रामा सेन्टर वाराणसी रेफर किया गया है जहां इलाज चल रहा है तथा इस सम्बन्ध में घायल सुक्खु राजभर की माँ शारदा देवी की तहरीर पर शोएब आदि के विरुध्द थाना घोसी में सम्बन्धित धाराओं का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त शोएब को हिरासत पुलिस में लिया गया। इसके उपरांत भीड़ ने बड़ागांव भरौटी के सामने घोसी-दोहरीघाट मुख्य मार्ग को 200 से 250 की संख्या में इकट्ठा होकर सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया जहां पर पुलिस बल द्वारा समझाने-बुझाने के दौरान उक्त भीड़ द्वारा उग्र होकर नारेबाजी करते हुये पुन: पथराव शुरू कर दिया गया जिसे काफी पुलिसकर्मियों को चोटें आयी तथा कई सरकारी वाहन छतिग्रस्त हो गये। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर 38 नामजद व 250-300 अज्ञात के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के साथ 7 सीएलए व 2/3 सा.स.नु. निवा. अधि. के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा चिकित्साधिकारी सी.एचसी घोसी के तहरीर पर 200 अज्ञात के विरुद्ध 3(5),132 बीएनएस व 3ए,3बी उ.प्र. चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था अधि. के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त शोएब खान की उक्त अपराधिक क्रिया कलाप से क्षेत्र में सामान्य जन-जीवन विचलित हो गया तथा लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी थी एवं अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। इसके द्वारा ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति की संभावना है जिससे सामान्य जनजीवन के प्रवाह व निर्वहन एवं लोक व्यवस्था पर पुन: प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।