मुरली मनोहर पांडेय
सिकंदरपुर,बलिया। जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देश व सिकंदरपुर पुलिस की कार्यकुशलता से प्रभारी निरीक्षक अपराध नरेश कुमार मलिक मय हमराहीगण के रोकथाम जुर्म जरायम, अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे नगरा मोड़ कस्बा सिकन्दरपुर में मामूर थे कि जरिये मुखबीर सूचना कि कुछ व्यक्ति जो गोस्तर है कुछ गोवंश को वाहन सं. UP60BT7125 से लेकर इसी रास्ते गोबध के लिए क्रूरता पूर्वक बांधकर मनियर की तरफ जाने वाले है।कि कुछ देर बाद पिपक वाहन सं. UP60BT7125 नगरा मोड़ की तरफ आते हुए दिखायी दी कि रोकने का इशारा किया तो गाड़ी मे बैठे व्यक्ति गाड़ी को पीछे कर उतर कर भागना चाहे की हम पुलिस वालो द्वारा दोनो व्यक्तियो को आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया गया। दोनो व्यक्तियो से बारी बारी नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम वकील कुमार राम पुत्र हीरालाल राम निवासी गंगापुर थाना हल्दी जनपद बलिया उम्र करीब 28 वर्ष तथा दूसरे ने अपना नाम इन्द्रजीत यादव पुत्र बब्बन यादव निवासी रामगढ़ तिलिया टूक थाना हल्दी जनपद बलिया उम्र करीब 21 वर्ष बताया तथा पिकप वाहन UP60BT7125 का पीछे डाला खोलकर देखा तो 02 अदद गाय पास में दबी हुयी 01 अदद नवजात बछड़ा बरामद हुआ। उपरोक्त पकड़े गये व्यक्तियों से सख्ती से पुनः पूछताछ किया गया तो दोनो बताये कि हम लोग गोवंश छपिया से लाकर बध हेतु बिहार ले जाते है अभियुक्तगणों का यह कार्य धारा 3/5A/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रुरता अधिनियम का अपराध बताते हुये समय करीब 06.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गायो को पिकप से उतारकर उनको चारा पानी की व्यवस्था कराया गया बरामद वाहन का कागजात मांगने पर नही दिखा सके उपरोक्त वाहन को धारा 207 MV ACT मे सीज किया गया। जिसमें विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय भेजा गया।