मुरली मनोहर पांडेय
मऊ। संयुक्त आयुक्त राज्य कर आजमगढ़ सम्भाग, आजमगढ़ श्री राम सरोज ने बताया कि ईट भट्ठा व्यापारियों द्वारा दी जाने वाली कर की राशि पूरे जी०एस०टी० पीरियड में विगत वर्षों में और वैट पीरियड की तुलना में पूरे वर्ष 2024-25 प्रत्येक माह में आधा-तिहाई व नगण्य दिये जाने, रिटर्न न भरे जाने व उत्पादन व बिक्री छिपाये जाने इत्यादि स्थिति का संज्ञान लेते हुए मा० मुख्यमंत्रीजी, प्रमुख सचिव राज्य कर, उ०प्र० शासन एवं आयुक्त राज्य कर उ०प्र० लखनऊ के निर्देश पर ईट भट्ठा व्यापारियों के व्यापार स्थल पर जाकर वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में रेकी कराये जाने के क्रम में शासन व वाणिज्य कर मुख्यालय के निर्देश पर सभी ईट भट्ठा व्यापारियों से अपील की जाती है कि जिन-जिन ईट भट्ठा मालिकों/ साझीदारों पर बकाया पेण्डिंग है, वह तत्काल इसी माह दिनांक-28 अप्रैल 25 व 29 अप्रैल 25 को जमा करे दें और ज्यादा बकाया राशि हो तो कुछ मई की शुरुआत में जमा कर दें।
ईट भट्ठा के बकायेदारो के साथ-साथ जो अन्य बकायेदार हैं, उनसे भी उनके व्यापार स्थल व निवास स्थान पर जाकर वसूली की कार्यवाही की जायेगी। बकाया की धनराशि जमा नहीं करने पर अर्थदण्ड की कार्यवाही व विधिक / विहित उत्पीडनात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।
अतः वाणिज्य कर विभाग के सभी बकायेदारों से अपील की जाती है कि सामाजिक व किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिये, अर्थदण्ड की कार्यवाही से बचने के लिये ब्याज की राशि बढ़ने से बचने के लिये व विहित उत्पीड़नात्मक कार्यवाही से बचने के लिये कार्यालय पहुँच कर व बकाया की वास्तविक राशि को जान / समझ कर जमा कर दें।