मुरली मनोहर पांडेय
मऊ. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्रीमती रश्मि मिश्रा ने बताया कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु विभागीय पोर्टल/वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर लाभार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु वांछित अभिलेखों का होना सावश्यक है- सर्वप्रथम आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाइल नम्बर तथा बैंक खाते की पास बुक (जिसमें पूर्ण विवरण अंकित हो, पठनीय हो), आय प्रमाण-पत्र (शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 1,00,000=00 प्रतिवर्ष से अधिक न हो), जाति प्रमाण-पत्र, उम्र का प्रमाण पत्र (पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है) एवं शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना अनिवार्य है। आवेदक (माता/पिता/अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल / वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नम्बर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा। आधार अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओ०टी०पी० के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 से आवेदक तथा पुत्री (जिसकी शादी हेतु आवेदन किया जा रहा है) दोनों का आधार ई-केवाईसी० के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा, इसलिए आधार से लिंक मोबाइल नम्बर साथ में होना अनिवार्य है।आवेदक द्वारा शादी का प्रमाण पत्र/शादी का कार्ड एंव बैंक पासबुक जिसमें खाता धारक व बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या एवं आई०एफ०एस०सी० का विवरण अंकित हो, पठनीय हो को ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्ट में सुधार कर सकता है, किन्तु फाइनल सबमिट करने के उपरान्त आवेदन में किसी भी प्रकार का सुधार किया जाना किसी भी स्तर से सम्भव नहीं होगा।
उक्त के सम्बन्ध में अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) समस्त पात्र आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी पुत्रियों की शादी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सावधानीपूर्वक नियमों का पालन करना अनिवार्य है एवं पात्रता की श्रेणी में आने वाले समस्त अभिभावक समयान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।