मुरली मनोहर पांडेय
मऊ। उत्तर प्रदेश मऊ जनपद संवाद सूत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने विभिन्न मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का है मामले में प्राथमिकी मोहम्दाबाद थाना क्षेत्र के चिश्ती पट्टी निवासिनी सरिता ने दर्ज कराई थी आरोप है कि 23 सितंबर को 6:00 बजे सुबह अपनी जमीन में बांसगाड़ कर घेर रही थी आरोपित की भैंस बराबर उसके खेत में नुकसान कर रही थी आरोपित को जमीन घेरना नागवार लगा इसी बात को लेकर आरोपित उसके सास ससुर को डंडे से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया मामले में आरोपित मनभावती देवी व निषाद चौहान की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दी। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है मामले के अनुसार बांदनी के पति की किडनी खराब है उसका नंदोई सऊदी में रहता है वह हाल ही में आया है पीड़िता अपने ससुराल में रहती है गत 25 अगस्त की बीती रात 2:30 उसे अकेले पाकर आरोपित उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया आरोपित वीडियो वायरल करने पर जान मारने की धमकी दिया मामले में आरोपित रईस अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई



