रिपोर्ट: राहुल पांडेय
मऊ। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत पिछड़ी जाति समस्त पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उपलब्ध बजट की सीमा तक आधार पेमेन्ट ब्रिज प्रणाली के माध्यम से छात्र के आधार सीडेड बचत बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी। छात्र को बैंक शाखा के माध्यम से बैंक खाते में आधार नम्बर सीडिंग व एन०पी०सी०आई० से मैपिंग कराना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि जनपद की सम्बन्धित संस्थाएं, छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के बैंक खाते को आधार सीडिंग व एन०पी०सी०आई० से मैपिंग कराने की कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण करा लें, ताकि भविष्य में छात्रवृत्ति की धनराशि छात्रों के खातों में अंतरित कराये जाने की प्रक्रिया में फेल्ड ट्रांजेक्शन न्यून रहे।