प्रत्येक को 32500 जुर्माने से दंडित करने का फैसला
मुरली मनोहर पांडेय
देवरिया। देवरिया हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश छाया जैन की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए पिता पुत्र को दोषी पाया अदालत ने दोषी पिता पुत्र को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 32500 जुर्माने से दंडित करने का फैसला सुनाया आपको बता दें कि मोबाइल थाना क्षेत्र के बगही निवासी राधेश्याम यादव के हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया पुत्र और पिता की हत्या पूरन घटक हमला मारपीट अपमानित करने तथा धमकी देने के मामले में दोषी पाए जाने पर दोनों आरोपियों को आजीवनकरवास व प्रत्येक को 32,5 00 रुपए जुर्बाने से दंडित किया अधिवक्ता मनीष सिंह ने बताया कि 22 मार्च 2011 को रामबली यादव झाड़ू लगा रहे थे आरोपी ने अपने पुत्र वीरेंद्र को बुला लिया और वीरेंद्र लोहे की पाइप से मार दिया जिससे बचाने राधेश्याम की पत्नी कमला देवी गई तो उन्हें भी प्राण घातक चोट पहुंची उसी उसी दरमियान रामजी पुत्र राधेश्याम भी पहुंच गए रामजी यादव के पहुंचते ही इस पाइप से लोगों ने मारा और मार कर उन्हें भी अधमरा कर दिया रामजी यादव औरराधेश्याम को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनकी मौत हो गई राधेश्याम की पौत्री रंजना देवी की तारीख पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ उभय पक्ष के तर्कों और साक्ष के अवलोकन के पश्चात अदालत ने पिता पुत्र को हत्या प्राण घातक हमले में दोषी पाए जाने पर कठोर दंड से दंडित करते हुए सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया आपको बता दें की रामबली यादव पुत्र स्वर्गीय देव यादव और वीरेंद्र यादव पुत्र रामबली यादव निवासी ग्राम बगही थाना मोबाइल के विरुद्ध 302 307 323 504 और 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया था पुलिस ने मामले ने मामले में 24 मार्च 2011 को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया पुलिस ने हत्याकांड की जांच करने के बाद 29 में 2011 को आरोप पत्र दाखिल किया गया मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश छाया जैन की अदालत में हुई हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे में पुलिस ने 14 गांव को न्यायालय में पेशकिया न्यायालय में गवाहों के साक्ष्य दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस के बाद सजा सुनाई गई।