मुरली मनोहर पांडेय
मऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के रतनपुर विकासखंड में खाद्यान्न वितरण में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर कोटेदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 बात 7 के तत्व मुकदमा दर्ज कराया गया है बताया जाता है कि रतनपुरा प्रखंड के गाना ग्राम पंचायत के लाभार्थियों ने कोटेदार के विरुद्ध राशन वितरण में गंभीर और अनियमितता की शिकायत की थी जिस पर उप जिलाधिकारी अशोक कुमार ने आपूर्ति निरीक्षक शरद कुमार को जांच के लिए निर्देशित किया था आपूर्ति निरीक्षक शरद कुमार द्वारा कोटेदार रामचंद्र के विरुद्ध अपराध संख्या 321 बात 24 आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा थ्री ऑब्लिक 7 के तहत अभियोग पंजीकृत कारक के जांच की जा रही है खबर
