3 साल की जेल और 25-25 हजार जुर्माना, किचन शेड और छात्रवृत्ति के पैसे हड़पे
रिपोर्ट : प्रिंस प्रजापति
मऊ। उत्तर प्रदेश मऊ के परदहा ब्लॉक में सरकारी धन के गबन का मामला सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय भवनाथपुर की तत्कालीन प्रधानाध्यापिका विनीता पांडेय और ग्राम प्रधान गजेंद्र प्रताप सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
मुख्य न्यायाधीश कृष्ण प्रताप सिंह ने दोनों को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर दोनों को 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
मामला तब सामने आया जब शेषनाथ सिंह की शिकायत पर जांच हुई। जिला समन्वयक निर्माण सर्वशिक्षा अभियान अजीत कुमार तिवारी ने जांच में पाया कि विद्यालय में किचन शेड का निर्माण नहीं कराया गया। इसके लिए आवंटित 78,500 रुपए का गबन कर लिया गया। साथ ही छात्रवृत्ति का वितरण भी नहीं किया गया।
खंड शिक्षा अधिकारी परदहां की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश पर पुलिस ने मामले की जांच की। विवेचना के बाद आरोप पत्र सीजेएम न्यायालय में प्रेषित किया गया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रधानाध्यापिका और ग्राम प्रधान को सरकारी धन के गबन का दोषी पाया।

