मुरली मनोहर पांडेय
मऊ। उपायुक्त उद्योग राजेश रोमन ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर द्वारा समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना अन्तर्गत हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने तथा पराम्परिक कलाओं को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित हस्तशिल्पी को रू० 500/- प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी। योजना की क्रियान्वयन की इकाई जिला उद्योग केन्द्र, मऊ होगा तथा धनराशि कम होने की स्थिति में शारीरिक रूप से अक्षम तथा अधिक आयु के हस्तशिल्पियों को वरीयता प्रदान की जायेगी।
हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो। शारीरिक रूप से विकलांग शिल्पकार होने की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट अनुमन्य होगी, जिसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
शिल्पकार के परिवार की वार्षिक आय रूपया एक लाख से अधिक न हो। आवेदन-पत्र केवल वेबसाइड www.msme.up.gov.in पर आनलाईन भरा जायेगा। जिसकी हार्ड कापी को आवश्यक अभिलेखों के साथ कार्यालय-जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, गाजीपुर तिराहा, मऊ में जमा करना होगा। अधिक जानकारी हेतु उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, मऊ में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।