रिपोर्ट : प्रिंस प्रजापति
आजमगढ़। आजमगढ़ जिला प्रशासन की टीम ने प्रदेश स्तर के चिन्हित माफिया ध्रुव कुमार सिंह के एक करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया है। माफिया ध्रुव कुमार सिंह पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
इस संपत्ति का सर्किल रेट 1746400 है जबकि बाजरो कीमत एक करोड रुपए से अधिक की बताई जा रही है। जिले के डीएम रविंद्र कुमार ने इस संपत्ति को 14 A के तहत कुर्क करने का निर्देश दिया था। उसी क्रम में मुनादी कराकर यह कार्रवाई की गई।
गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र रूद्र प्रताप सिंह, निवासी छपरा सुल्तानपुर, थाना जीयनपुर, आजमगढ़ द्वारा अपराध जगत मे अवैध रूप से अर्जित धन से अपनी पत्नी बन्दना सिंह जो आई आर-गैगं-36/2024 की सदस्य है के नाम से क्रय की गयी अलग-अलग कुल 3 गाटो में कुल 0.338 हेक्टेयर भूमि अवैध सम्पत्ति जिसका सर्किल रेट- 17,46,400/- (सत्रह लाख छियालिस हजार चार सौ रूपये) है। वर्तमान बाजारू कीमत एक करोड़ रूपये को 14 (1) के तहत कुर्क कराया गया।
2022 में दर्ज हुआ था गैंगस्टर का मुकदमा
इस बारे में जानकारी देते हुए जिले के एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि गैंगस्टर का मुकदमा 2022 में दर्ज हुआ था। इस मामले में ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह, वंदना सिंह पत्नी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह, शिव प्रकाश, बालकरन यादव उर्फ साधू पुत्र अर्जुन यादव, राजेन्द्र यादव, शिवेश कुमार सिंह, मनोज सिंह, अभिषेक सिंह, रामकरन यादव और मनोज सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्त ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ जो प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया है तथा आई आर गैंग 36/2024 का गैंग लीडर है।
माफिया के आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपनी पत्नी बन्दना सिंह के नाम से ग्राम साल्हेपुर परगना व तहसील सगड़ी आजमगढ़ में गाटा संख्या 277 मे कुल 0.122 हे0, रकबा 302 कड़ी दिनांक 26.08.2009 को क्रय किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा उक्त जमीन का मूल्य 17,46,400/- (सत्रह लाख छियालिस हजार चार सौ रूपये) निर्धारित किया गया है।
थानाध्यक्ष जीयनपुर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के माध्यम से अभियुक्त द्वारा अपने पत्नी के नाम से उक्त अवैध रुप से क्रय की गयी भूमि को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के समक्ष 14 (1) की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी।
जिसके सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा उक्त जमीन को कुर्क करने हेतु 28 मई को आदेश जारी किया गया है। इस क्रम में जिला प्रशासन और राजस्व की संयुक्त टीम ने इस कुर्की की कार्रवाई में हिस्सा लिया।
