रिपोर्ट : प्रिंस प्रजापति
मऊ। घोसी तहसील क्षेत्र के तारनपुर में एक सस्ते गल्ले की दुकान को घटतौली के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उपजिलाधिकारी घोसी अशोक सिंह ने यह कार्रवाई जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा के आदेश पर, जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। इस दुकान के लाभार्थियों को अब सियरही में संचालित दुकान से जोड़ा गया है। यह कार्रवाई दोहरीघाट विकास खंड के तारनपुर गांव निवासी हिमांशु चौहान की 7 नवंबर को की गई शिकायत के बाद हुई। हिमांशु ने घटतौली का आरोप लगाया था।
शिकायत के बाद, आपूर्ति निरीक्षक घोसी, नायब तहसीलदार दोहरीघाट और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी घोसी की तीन सदस्यीय जांच टीम ने 24 दिसंबर को मामले की जांच की। टीम ने कुल 29 लाभार्थियों के बयान दर्ज किए।
जांच में 14 लाभार्थियों ने बताया कि रीता देवी द्वारा संचालित दुकान पर खाद्यान्न वितरण के दौरान 1 से 2 किलो तक की कटौती की जाती थी। हालांकि, शेष 15 लाभार्थियों ने विक्रेता के पक्ष में बयान दिया।
जांच टीम ने दुकान का निरीक्षण भी किया, जहां रेट बोर्ड, स्टॉक बोर्ड, टोल फ्री नंबर और उच्चाधिकारियों के मोबाइल नंबर प्रदर्शित नहीं पाए गए। शिकायतकर्ता ने आरोपो के बाबत एक वीडियो क्लिप भी जांच टीम को सौपी। जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर, जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा ने दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित करने की अनुमति दी।
इसके बाद, उपजिलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने विक्रेता रीता देवी की दुकान को निलंबित कर दिया। उपजिलाधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि जांच टीम की पड़ताल में लगे आरोप सही पाए गए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। दुकान के निलंबन से क्षेत्र के अन्य कोटेदारों में हड़कंप मच गया है।
