मुरली मनोहर पाण्डेय
मऊ। बीते एक दिसंबर रविवार को हलधरपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद ग्राम पंचायत में युवा व्यापारी राकेश गुप्ता द्वारा अपने घर में ही रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में मृतक के पिता अच्छे लाल गुप्त द्वारा थाने में दी गई तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत दो लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिसमें मृतक की आरक्षी पत्नी एवं उसके ससुर के विरुद्ध उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है ।
मृतक राकेश की शादी वर्ष 2022 में मई के महीने में पुष्पा गुप्ता पुत्री रघुवर गुप्ता, निवासी रेंगा,थाना कासिमाबाद, गाजीपुर के साथ हुई। पत्नी पुष्पा वर्तमान समय में थाना कोतवाली जनपद देवरिया में यूपी डायल 112 नंबर पीआरवी वैन में सिपाही के पद पर तैनात है।
मृतक के पिता ने अपनी तहरीर में बताया शादी के बाद से ही पुष्पा अपने ससुराल में यदा कदा ही रही। इस दौरान जब कभी उसका पति उसके नौकरी स्थल पर जाता तो वह उसे भगा देती। इस दौरान विगत 26 नवंबर को पति राकेशने पुलिस अधीक्षक देवरिया को लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया था।इस मामले में लड़के के पिता ने लड़की के घर जाकर कुछ सभ्रांत लोगों की उपस्थिति में पंचायत भी किया। जिसमें लड़की के पिता ने कहा कि उसकी पुत्री पुष्पा अपने पति राकेश के साथ नहीं रहना चाहती है। बेटी को जैसे ही छुट्टी मिल जाएगी वह तलाक करवा देगा ।
किंतु पत्नी द्वारा राकेश तथा उसके परिवारी जनों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराने तथा सुलह करने के बदले बीस लाख रुपए लेने की बात कहने से आहत राकेश ने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। जिसकी पोस्टमार्टम 2 दिसंबर को कराई गई। इसके बाद जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने महिला आरक्षी पुष्पा गुप्ता तथा उसके पिता रघुवर गुप्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
