घोसी में फरार सभासद और उसके भाई की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी, धारा 82 का नोटिस चस्पा
रिपोर्ट : प्रिंस प्रजापति
मऊ। उत्तर प्रदेश घोसी कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर मिर्जापुर में पुलिस ने एक करोड़ 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी सभासद पद्माकर उर्फ सिंटू मौर्य और उनके भाई दिवाकर मौर्य के घर धारा 82 का नोटिस चस्पा किया है।
मामला मार्च 2023 का है। जमालपुर मिर्जापुर की रहने वाली संगीता मौर्य ने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भतीजे सभासद पद्माकर, उनके भाई दिवाकर और पत्नी सोनी सिंह ने लखनऊ में जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की। आरोपियों ने 12 स्थानों की जमीन बिकवाकर 97.75 लाख रुपये बैंक से और 37 लाख रुपये नकद लिए। लेकिन न तो जमीन दी और न ही पैसे लौटाए।
यह धोखाधड़ी 2018 से जुलाई 2022 तक चली। केस दर्ज होने के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं। उपनिरीक्षक दिवाकर राणा ने पुलिस बल के साथ आरोपियों के घर जाकर डुगडुगी बजवाई। उन्होंने चेतावनी दी कि एक महीने में कोर्ट या पुलिस के सामने पेश न होने पर संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 28 मई 2025 को होगी।
