मुरली मनोहर पांडेय
मऊ। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि कोषागार मऊ से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि जीवित प्रमाण-पत्र जमा करते समय निम्न तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। पेंशनर अपना जीवित प्रमाण-पत्र बैंक से सत्यापन कराने के बाद जीवित प्रमाण-पत्र के साथ स्वयं कोषागार में नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो के साथ उपस्थित होगा। अन्य किसी व्यक्ति द्वारा जीवित प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं होगा। यदि पेंशनर स्वयं कोषागार में उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह अपना जीवित प्रमाण-पत्र बैंक में जमा कर सकता है। जिसके लिए समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वह पेंशनरों का जीवित प्रमाण-पत्र एकत्र करते हुए डाक द्वारा विशेष वाहक के माध्य कोषागार में जीवित प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे। वर्तमान में ऑन-लाईन जीवित प्रमाण-पत्र जमा करने की सुविधा प्रचलित है आप जनसेवा केन्द्र के माध्यम से अथवा घर बैठे स्वयं ऑन लाईन जीवित प्रमाण-पत्र जमा कर सकता है। ऑन लाईन जीवित प्रमाण-पत्र जमा करने के बाद पेंशनर को जीवित प्रमाण-पत्र जमा करने हेतु बैंक / कोषागार में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। घर बैठे स्वयं ऑन-लाईन जीवित प्रमाण-पत्र जमा करने हेतु प्रक्रिया निम्नगुनसार है- अपने मोबाईल पर Play Store से jeevanpramaan डाउनलोड करें। उसके बाद Play Store से Adhar Face RD डाउनलोड करें। प्रथम बार आपरेटर डिटेल में अपना आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर व E-mail ID डालकर लॉगिन कर लें। फिर पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का आवेदन पूर्ण करे। जिसमें पेंशनर का नाम, पी०पी०ओ० संख्या, खाता संख्या, IFSC Code, आदि पूर्ण कर। Uttar Pradesh Treasury-Sub Treasuries (MAU) पर अपना जीवित प्रमाण-पत्र भेज दें। जीवित प्रमण-पत्र ऑन लाईन करते समय पी०पी०ओ० संख्या, खाता संख्या व IFSC Code ध्यानपूर्वक पेंशनर हॉफ / पैंक बासबुक से भरें।