संस्था में अध्यनरत छात्रों की छात्रवृत्ति न मिलने की दशा में संबंधित शिक्षण संस्थाएं होगी जिम्मेदार
रिपोर्ट-राहुल पाण्डेय
मऊ।जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह ने बताया कि निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओ का मास्टर डाटा के सत्यापन हेतु निर्देशित किया गया है।
राज्य पोषित पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 09-10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत मास्टर डाटा में सम्मिलित नवीन शिक्षण संस्थाओं एवं पुरानी शिक्षण संस्थाओं का आनलाइन सत्यापन किये जाने का विकल्प जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के लागिंन आई०डी० पर उपलब्ध है। उक्त के क्रम में उन्होंने बताया कि जनपदीय लागिंन से जब तक शिक्षण संस्थाओ का सत्यापन नही होगा तब तक जनपद के छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में शिक्षण संस्थाओ का चयन किये जाने का विकल्प प्रदर्शित नही होगा। शिक्षण संस्थाओ का सत्यापन करने हेतु जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओ से निर्धारित प्रारूप पर सूचना व मान्यता प्रमाण पत्र एवं U- DISE CODE/AISHE CODE/NCVT CODE के साक्ष्य की प्रमाणित छायाप्रति की आवश्यकता है। इससे सम्बन्धित सूचना अब तक पूर्वदशम के 679 संस्थाओ के सापेक्ष मात्र 128 संस्था व दशमोत्त (11-12) के 390 संस्थाओ के सापेक्ष 101 संस्था एवं दशमोत्तर (अदर देन इण्टर) के 388 संस्थाओं के सापेक्ष 133 संस्था द्वारा ही अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है।
उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों से साक्ष्य की प्रमाणित छायाप्रति जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मऊ के कार्यालय में दिनांक 10 अक्टूबर 2024 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कर दे। जिससे की शिक्षण संस्थाओ को ससमय आनलाईन सत्यापित किया जा सके। यदि किसी शिक्षण संस्था की उपरोक्त सूचना/अभिलेख कार्यालय को ससमय प्राप्त नहीं होती है और उस संस्था में अध्यनरत छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन नही कर पाते है तो इसके लिये सम्बन्धित शिक्षण संस्था स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।