चिरैयाकोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज
कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखा धडी के आधार पर विधायक बने
मुरली मनोहर पांडेय
मऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है वहीं 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना सुरक्षित विधानसभा के समाजवादी पार्टी के पूरे विधायक बैजनाथ पासवान 14 साल 7 महीने 26 दिन ही में विधायक बन गए। पूर्व विधायक बैजनाथ पासवान पर दशहरा के दिन चिरैयाकोर्ट थाने में 419,420,467,468 और 471 के अंतर्गत फिर दर्ज हो गया है वादी मुकदमा हलधलपुर थाना क्षेत्र के गुलौरी निवासी विनय कुमार ने न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज कराया की बैजनाथ पुत्र मुखलाल निवासी कमालुद्दीनपुर थाना चिरैयाकोर्ट जनपद मऊ वर्ष 2002 में पहली बार 14वीं विधानसभा के विधायक चुने गए जिसमें उन्होंने अपनी जन्मतिथि 3 अप्रैल 1957 भरा जबकि उनकी हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 2/7/1987 अंकित है इस प्रकार विधायक बनते समय उनकी उम्र 14 साल 7 महीना 26 दिन ही हुई है। 14वीं विधानसभा के विधानसभा के चुनाव में बैजनाथ पासवान नामांकन के समय अपनी जन्मतिथि 3 अप्रैल 1957 भरा जबकि उनकी हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 2/7/1987 अंकित है इस प्रकार विधायक बनते समय उन्होंने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर कर धोखाधड़ी के आधार पर विधायक बनने का काम किया जिसके बाद पूर्व विधायक पर चिरैयाकोट थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद चेहरे का रंगत देखते बन रहा है।
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