मुरली मनोहर पांडेय
वरिष्ठ कोषाधिकारी संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि पारिवारिक पेंशन / जीवन कालीन अवशेष हेतु पात्र परिजनों का यह दायित्व है कि पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना तत्काल सम्बन्धित कोषागार को दी जाए तथा यदि ससमय सूचना कोषागार को नहीं दी जाती है तो पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान हो जाता है तो बैंक खाते से ऐसी धनराशि का आहरण न किया जाए। अन्यथा परिस्थिति में हुए अधिक भुगतान की धनराशि की वसूली हेतु कोषागार को यह अधिकार होगा कि जिलाधिकारी के माध्यम से राजस्व बकाये की भाँति वसूली की कार्यवाही की जाएगी।