बहन ने जीजा पर लगाया दुष्कर्म और हत्या का आरोप, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
रिपोर्ट : प्रिंस प्रजापति
मऊ। उत्तर प्रदेश मऊ के घोसी में कोर्ट के आदेश पर एक महिला का शव 135 दिन बाद कब्र से निकाला गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। नायब तहसीलदार अमरनाथ की मौजूदगी में दोपहर 1:24 बजे कार्रवाई शुरू हुई। कोतवाली पुलिस और पीड़ित परिवार मौके पर मौजूद थे। 26 मिनट की कार्रवाई के बाद शव को कब्र से बाहर निकाला गया।
घटना 30 नवंबर की है। घोसी कस्बा की 19 वर्षीय युवती ने पट्टी मुहम्मदपुर निवासी अपने जीजा अय्यूब पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। उसने जीजा पर अपनी बड़ी बहन नाजिया खातून की हत्या का भी आरोप लगाया है। आरोप है कि जीजा और उसके परिजन बहन का शव काजीपुरा कब्रिस्तान में चुपके से दफना दिए। पीड़िता ने 11 फरवरी को घोसी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। उसने विवेचक पर बिना पोस्टमार्टम के हत्या की धारा हटाने का आरोप लगाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 13 अप्रैल को शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया।
कब्र स्थल पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। घोसी में पिछले दस वर्षों में यह तीसरा मामला है जब कोर्ट के आदेश पर शव को कब्र से निकाला गया है।

